बुधवार, 2 दिसंबर 2020

उपभोक्ता, उपभोक्ता जाग्रति, उपभोक्ता संरक्षण की पृष्ठभूमि व सभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

REET SST LEVEL2 उपभोक्ता, उपभोक्ता जाग्रति, उपभोक्ता संरक्षण की पृष्ठभूमि व सभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

 उपभोक्ता जागृति

उपभोक्ता :- कीमत देकर खरीदी गई वस्तु या सेवा जिसका प्रत्यक्ष तथा अंतिम उपभोग या उपभोग करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी प्रतिनिधि उपभोक्ता कहलाता है।




उपभोक्ता जागृति

उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु या सेवा की गुणवत्ता से संबंधित समस्या की जानकारी प्रदान करना तथा उपभोक्ता अधिकार एवं उत्तरदायित्व की शिक्षा प्रदान करना उपभोक्ता जागृति कहलाता है।

उपभोक्ता संरक्षण की पृष्ठभूमि

★ 1 अप्रैल 1960 में लंदन में अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद का गठन हुआ। जिसमें विश्व के 120 देशों के 250 सदस्य शामिल हुए।
★ 15 मार्च 1962 को यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी द्वारा लोकप्रिय भाषण दिया गया। इसलिए 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।
★ 9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु मार्गदर्शन प्रारूप प्रस्तुत किया गया।
★ 1904 में उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन मुंबई (महाराष्ट्र) में चलाया गया।
★ 1949 में तमिलनाडु में वहां के मुख्यमंत्री सी. राजगोपालाचारी द्वारा उपभोक्ता परिषद की स्थापना की गई।
★ 1 जून 1970 को उपभोक्ता के लिए एकाधिकार, अनैतिक व अवैध व्यापार अधिनियम लागू किया गया।

★ 24 दिसंबर 1986 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्गदर्शन प्रारूप के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। ●अतः 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है●

24 दिसंबर 2000 को प्रथम राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया गया।
★ 1987 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ।
★ 26 जुलाई 1988 को राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया।


उपभोक्ता के हितों के संरक्षण हेतु बनाए गए अधिनियम

1. खाद्य पदार्थ मिलावट निरोधक अधिनियम 1954
2. अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955
3.भार एवं माप मापन अधिनियम 1976
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संशोधन 1993 (संसोधन)
6.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002(संसोधन)
7.उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में 4 अध्याय व 31 धाराएं 31 हैं।
अध्याय 1 में अधिनियम की परिभाषा दी गई है जिसमें धारा 1 से 3 तक  को शामिल किया गया है
अध्याय 2 में उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जिक्र किया गया है जिसमें धारा 4 से 8b को शामिल  किया गया है
अध्याय 3 में उपभोक्ता विवाद निवारण का विश्लेषण किया गया है जिसमें धारा 9 से 27a को शामिल किया गया है
अध्याय 4 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की विधि का वर्णन है जिसमें धारा 28 से 31 शामिल है

 

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख धाराएं

धारा 1 - अधिनियम का नाम क्षेत्र लागू होने की तिथि
धारा 2 - शिकायतकर्ता की परिभाषाएं  
जिसमें उपभोक्ता स्वामी या उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि यवभारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत उपभोक्ता संस्था या केंद्र या राज्य सरकार शिकायतकर्ता हो सकते हैं
धारा 4 - केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद इसका अध्यक्ष उपभोक्ता मामले मंत्री (केंद्र सरकार) इसमें सदस्य 150 होते है जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी शामिल होते हैं इसकी बैठक है वर्ष में एक बार आयोजित करना अनिवार्य है
धारा 7 - राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद इसका अध्यक्ष राज्य सरकार का उपभोक्ता मामले मंत्री होता है इसमें सदस्य 150 सरकारी व गैर सरकारी दोनों और इसकी वर्ष में दो बार बैठकें आयोजित करनी आवश्यक है
धारा 8 - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम का गठन
धारा 12 - शिकायत की प्रक्रिया
धारा 13 - शिकायत दर्ज करने के बाद की प्रक्रिया
धारा 16 - झूठे तथा भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध कार्यवाही या दंड का प्रावधान
धारा 27 - उपभोक्ता न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर दंड का प्रावधान


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता को प्रदान किए गए अधिकार

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता को कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं
1.सूचना का अधिकार
2.निर्णय का अधिकार
3. चयन का अधिकार
4. सुरक्षा का अधिकार
5. क्षतिपूर्ति का अधिकार
6.शिक्षा का अधिकार


अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता को प्रदान किए गए 8 अधिकार

1.क्षतिपूर्ति का अधिकार
2. स्वच्छ वातावरण का अधिकार
3.भोजन वस्त्र आवास का अधिकार
4. सुरक्षा का अधिकार
5. चयन का अधिकार
6. सुनवाई का अधिकार
7. सूचना का अधिकार
8 उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018

● उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार के व्यापार को शामिल किया गया है जबकि उपभोक्ता अधिनियम 1986 में ऑनलाइन व्यापार शामिल नहीं था।
● उपभोक्ता को झूठे तथा भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायत करने हेतु केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का गठन किया गया जिसका उल्लेख 1986 में नहीं था।


उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु त्रिस्तरीय संरचना

(1)राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच इसमें न्यूनतम सदस्य चार वे एक एक वे एक एक अध्यक्ष होगा अध्यक्ष की न्यूनतम आयु 35 वर्ष व अधिकतम आयु 70 वर्ष होगी। इसके विरुद्ध अपील की अवधि 30 दिन होगी। अध्यक्ष की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मान होगी। इसकी राशि सीमा 1 करोड से अधिक 1986 के अंतर्गत जिसको 2018 के अधिनियम के तहत 10 करोड से अधिक तक कर दी गई है।
(2)राज्य उपभोक्ता मंच इसमें एक अध्यक्ष व तीन न्यूनतम सदस्य होंगे। अध्यक्ष की न्यूनतम आयु 35 वर्ष व अधिकतम आयु 67 वर्ष। अपील की अवधि 30 दिन। अध्यक्ष की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। इसमें राशि सीमा  1986 अधिनियम के तहत एक करोड़ थी जिसको 2018 के अधिनियम के तहत एक करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दी गई
(3)जिला उपभोक्ता मंच इसमें एक अध्यक्ष व दो न्यूनतम सदस्य होंगे। अध्यक्ष की न्यूनतम आयु 35 वर्ष व अधिकतम आयु 65 वर्ष रहेगी। अपील की अवधि 30 दिन। अध्यक्ष की योग्यता जिला न्यायाधीश के समान। राशि सीमा 1986 अधिनियम के तहत दस लाख थी जिसको 2018 के अधिनियम के तहत बढ़ाकर एक करोड़ तक कर दी गई।
● राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में वर्तमान में एक अध्यक्ष व आठ सदस्य
● राजस्थान उपभोक्ता मंच में एक अध्यक्ष व आठ सदस्य वर्तमान में प्रावधान है
● तीनों स्तर पर एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है
● सदस्यों की योग्यता में उनका स्नातक होना आवश्यक है
● जिला उपभोक्ता मंच के निर्णय के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता मंच में अपील, राज्य उपभोक्ता मंच के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में अपील, तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती हैं।
● उपभोक्ता मंच त्रिस्तरीय है  यह एक वैधानिक संस्था है
★ राजस्थान में कुल 37 जिला उपभोक्ता मंच है जिसमें जोधपुर में दो जयपुर में 4 तथा प्रत्येक राज्य में 31 जिला उपभोक्ता मंच का  प्रावधान किया गया है


1 अप्रैल 2010 से अपील के लिए निर्धारित की गई शुल्क
● ₹

 RS100000 से कम बिल राशि होने पर ₹100 शुल्क
● एक लाख से ₹200000 तक बिल राशि होने पर ₹200
● 200000 से 500000 तक बिल राशि होने पर ₹300
● 500000 से 1000000 दिल राशि होने पर ₹400
● 10 लाख से अधिक बिल राशि होने पर ₹500 देय करनी होती है

★ कर सेवा के विरुद्ध के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है तथा शुल्क सेवा के विरुद्ध अपील की जा सकती है

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